सिवनी. फसल कटाई के बाद नरवाई जलाने वाले किसानों पर अब प्रशासन सख्ती बरत रहा है। नरवाई पर आग लगाना प्रतिबंधित है। इसके बाद भी जो किसान आग लगा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। इसी के चलते बरघाट विकासखण्ड के दो किसानों पर जुर्माना लगाया गया है, जबकि कुरई क्षेत्र के तीन किसानों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
एसडीएम बरघाट संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम सेलुआ कलां के पटवारी हल्का नंबर-1 के भूमिस्वामी रामनाथ पिता मंगलू पंचेश्वर के द्वारा खसरा नंबर 314/3 रकबा 1.40 हेक्टेयर भूमि की नरवाई जलाने पर कार्रवाई की गई है। इसी तरह भूमिस्वामी बरखा पति जेएस राहंगडाले के द्वारा खसरा नंबर 314/1, 314/2 रकबा 1.45, 1.40 हेक्टेयर भूमि के गेहूं कटाई के उपरांत बचे नरवाई जलाने को लेकर जारी किए किए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषप्रद न पाए जाने को लेकर दोनों किसानों पर 2500-2500 रुपए, इस प्रकार कुल 5000 रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
इधर एसडीएम राजस्व कुरई ने फसल कटाई उपरांत नरवाई जलाने को लेकर तीन किसानों को नोटिस जारी कर 2 मई के पूर्व उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं, कि क्यों न उन पर नरवाई न जलाने के दिशा निेर्देशों के उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड की कार्रवाई की जाए। जिसमें तहसील कुरई के ग्राम सापापार के कृषक नबल, सबल पिता भोपत द्वारा भूमि खसरा नंबर 194 रकबा 0.68 पर नरवाई जलाने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। जवाब समाधान कारक न होने पर 2500 रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा। इसी तरह ग्राम बादलपार के कृषक शेरसिंह पिता सीताराम की भूमि खसरा नंबर 470 रकबा 0.46 हेक्टेयर भूमि पर नरवाई जलाने पर 2500 रुपए अर्थदण्ड का नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह ग्राम आलेसुर की कृषक सियाबती पति भैयालाल की भूमि खसरा नंबर 148.2 कुल रकबा 1.23 हेक्टेयर भूमि पर नरवाई जलाने पर 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड आरोपित करने का नोटिस जारी किया गया है।
Updated on:
01 May 2025 05:46 pm
Published on:
01 May 2025 05:45 pm