CG Rape Case: सूरजपुर के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक दृष्टिहीन नाबालिग लड़की से बार-बार बलात्कार करने के प्रकरण में उसके सौतेले पिता और रिश्ते में लगने वाले नाना को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ओड़गी थाना क्षेत्र के इस मामले ने पूरे समाज को स्तब्ध कर दिया था।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल ने दोनो दोषियों को उनके जघन्य अपराधों के लिए यह कठोर सजा सुनाई। दरअसल सौतेला पिता वर्ष 2022 से 2024 तक नाबालिग लड़की के साथ लगातार बलात्कार करता रहा। अदालत ने उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत् दोषी पाया और उसे जीवन की अंतिम सांस तक कारावास और 1000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई।
वहीं रिश्ते में लड़की के नाना ने भी इस क्रूरता में हिस्सा लिया। अदालत ने पाया कि 09 जुलाई 2024 को जब सौतेले पिता द्वारा जबरन बलात्कार किया गया। उसी दिन घटना के एक-दो घंटे के उपरांत दूसरे दोषी नाना ने नाबालिग बालिका को नेत्रहीन होना जानते हुए दिव्यांगता का फायदा उठाकर जबरन अपने घर के अंदर ले गया, फिर कमरे में बंद कर उसके साथ बलात्कार किया।
लड़की के नाना को भी पॉक्सो एक्ट तथा धारा 127 बीएनएस के तहत् दोषी ठहराकर अंतिम सांस तक आजीवन कारावास व 1000 रुपए के जुर्माना से दंडित किया गया है। अदालत का यह फैसला एक मजबूत संदेश देता है कि मासूमों के खिलाफ ऐसे घिनौने अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बशा नहीं जाएगा, खासकर तब जब अपराधी ही उनका संरक्षक हो। शासन की ओर से अधिवक्ता नरेश कौशिक ने इस मामले की पैरवी की।
Updated on:
08 Aug 2025 11:31 am
Published on:
08 Aug 2025 11:30 am