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राजस्थान में इस स्टेट हाईवे पर बड़ी कार्रवाई शुरू: फोर-लेन प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, जनता में बढ़ी उम्मीदें

Rajasthan Four-Lane Highway Project : माण्डल भीलवाड़ा से सांगानेर जयपुर वाया केकड़ी- मालपुरा स्टेट हाईवे पर पिछले एक दशक में यातायात तेजी से बढ़ा है।

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टोंक

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kamlesh sharma

Dec 03, 2025

AI Photo

टोडारायसिंह (टोंक)। माण्डल भीलवाड़ा से सांगानेर जयपुर वाया केकड़ी- मालपुरा स्टेट हाईवे पर पिछले एक दशक में यातायात तेजी से बढ़ा है। शाहपुर और रेनवाल टोल प्लाजा से रोजाना 12 हजार से अधिक वाहन गुजर रहे हैं, जबकि इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार 10 हजार से अधिक परिवहन भार होने पर मार्ग को फोर लेन बनाया जाना अनिवार्य माना जाता है।

इसी को देखते हुए पूर्व में प्रस्तावित फोर लेन प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद अक्टूबर से सर्वे कार्य तेज गति से चल रहा है। विभाग अप्रेल 2026 तक डीपीआर प्रस्तुत करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसमें बाइपास, पुलिया, भूमि अधिग्रहण सहित सभी तकनीकी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। डीपीआर स्वीकृत होने के बाद परियोजना को वित्तीय मंजूरी मिलेगी और निर्माण प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

इधर, फोर लेन निर्माण की तैयारियों से क्षेत्रवासियों में उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में उनकी यात्रा अधिक सुरक्षित और सुगम होगी तथा लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिल सकेगा।

ग्रामीण इलाकों में जल निकासी बनी सबसे बड़ी समस्या

मालपुरा-केकड़ी के बीच उनियाराखुर्द, संवारिया और इंदोली गांवों में जल निकासी की बेहद खराब स्थिति के कारण सड़क 1 से 1.5 किमी तक पूरी तरह टूट चुकी है। बारिश में गड्ढों और कीचड़ के चलते दुर्घटनाएं आम हो गई हैं। इन गांवों में सीसी रोड और नालियों के निर्माण हेतु 4.37 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अधिशासी अभियंता मुकेश खोईवाल ने बताया कि डीपीआर तैयार होते ही फोर लेन कार्य को भी आगे बढ़ाया जाएगा।

कई जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र से गुजरता हाईवे

यह हाईवे सांगानेर से शाहपुरा तक उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी (मालपुरा), विधायक शत्रुघ्न शर्मा (केकड़ी) और विधायक लालाराम बैरवा (शाहपुरा) के क्षेत्रों से होकर गुजरता हैं। इसके बावजूद हाईवे वर्षों से जर्जर स्थिति में है।

सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है कि यदि सड़क की स्थिति खराब हो तो एनएचएआई या संबंधित एजेंसियां टोल वसूलने की हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि नागरिक पहले ही मोटर वाहन कर देते हैं, इसलिए बदहाल सड़क पर अतिरिक्त टोल वसूली अनुचित है।