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CM Tirth Yatra Yojana 2025 का शेड्यूल जारी, जानें कैसे करें आवेदन, क्या दस्तावेज हैं जरूरी

CM Tirth Yatra Yojana 2025: मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (CM Tirth Yatra Yojana) का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक 13 अगस्त से तीर्थ यात्रा शुरू हो जाएगी, यहां जानें किसे मिलेगा दर्शन का मौका, कैसे आएगा तीर्थ यात्रियों में आपका नाम...

CM Tirth Yatra 2025 Schedule
CM Tirth Yatra 2025 Schedule(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

CM Tirth Yatra Yojana: मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (CM Tirth Yatra Yojana)में जिले से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्राओं के लिए नया कार्यक्रम घोषित किया गया है। उज्जैन कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे पात्र वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं लिया हैं, वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन अपने संबंधित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय में अंतिम तिथि तक जमा कर सकते हैं।

पूर्व में आवेदन करने वाले, किन्तु यात्रा पर न जा पाने वाले आवेदकों को भी मौका मिलेगा, बशर्ते वे सादे कागज पर सहमति पत्र संबंधित निकाय को प्रस्तुत करें।

यात्रा कार्यक्रम

वाराणसी एवं अयोध्या यात्रा: 13 अगस्त से 18 अगस्त, आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त, लॉटरी 10 अगस्त दोपहर 3 बजे।

तिरुपति यात्रा: 28 अगस्त से 2 सितंबर, आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त, लॉटरी 18 अगस्त दोपहर 3 बजे।

वैष्णोदेवी यात्रा: 6 सितंबर से 11 सितंबर, आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त, लॉटरी 27 अगस्त दोपहर 3 बजे।

कामाख्या देवी यात्रा: 15 सितंबर से 20 सितंबर, आवेदन की अंतिम तिथि 3 सितंबर, लॉटरी 5 सितंबर

जानें किसे मिलेगा तीर्थ यात्रा पर जानें का मौका, क्या है पात्रता

  • मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो।
  • 60 साल से ज्यादा उम्र का हो।
  • आयकरदाता न हो।
  • इस योजना के तहत पूर्व में यात्रा का लाभ न लिया हो।
  • यात्रा के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी भी संक्रामक रोग, जैसे टी.बी., कांजेस्टिव कार्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, कॉरोनरी अपर्याप्तता, कॉरोनरी थ्रोम्बॉसिस, मानसिक व्याधी, संक्रामक कुष्ठ रोग आदि से ग्रसित न हो।

शर्तों का पालन जरूरी

  • यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं, इस दौरान यदि आपके द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो आपको इस लाभ से वंचित किया जा सकता है।
  • किसी भी नियम का उल्लंघन किया जाने पर भी योजना के लाभ नहीं दिए जाएंगे।

जानें कैसे कर सकेंगे आवेदन

  • आवेदन दो प्रतियों में सरकार द्वारा निर्धारित किए गए प्रपत्र यानी फॉर्म में किया जाएगा।
  • आवेदन पत्र को हिन्दी भाषा में भरा जाना चाहिए।
  • आवेदन के साथ 3.5cm X 3.5cm साइज का नवीनतम फोटो लगाना होगा। फोटो फ्रंट पोज में और बैकग्राउंड सफेद होना अनिवार्य है।
  • आवेदन के साथ निवास स्थान का प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है।

इनमें से कोई भी एक दस्तावेज लगाना होगा

  • राशन कार्ड की कॉपी
  • ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
  • विद्युत बिजली बिल देयक प्रतिलिपि
  • मतदाता पहचान पत्र की कॉपी
  • राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य अन्य कोई भी दस्तावेज।
  • आवेदन पत्र को जिस लिफाफे में भेजा जाएगा, उस लिफाफे पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का साल और तीर्थ स्थान का नाम लिखना होगा।
  • आवेदक को इस आवेदन के साथ अपने परिवार या परिचितों में से किन्हीं दो के नाम और संपर्क के लिए मोबाइल नंबर भी देने होंगे, ताकि आपात स्थिति में तुरंत संपर्क किया जा सके।
  • 65 साल से अधिक की उम्र में तीर्थ यात्रा पर जाने वालों के लिए एक सहायक को साथ ले जाने की अनुमति होगी।
  • वहीं यदि कोई सामूहिक रूप से तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन कर रहा है, तो 3 से 5 व्यक्तियों के एक समूह को एक सहायक को ले जाने की अनुमति होगी।
  • एक समूह में अधिकतम 5 यात्री ही तीर्थ पर जा सकेंगे।
  • यदि किसी पति या पत्नी का अकेले का नाम लॉटरी में आता है, तो उसका साथी भी तीर्थ यात्रा पर जा सकेगा।

कैसे होता है तीर्थ यात्रियों का चयन


तीर्थ यात्रा योजना के तहत यात्रियों का चयन कलेक्टर करता है। कलेक्टर यात्रा के लिए आने वाले आवेदनों को चैक करवाता है। उपलब्ध कोटे के मुताबिक ही यात्रियों का चयन किया जाता है। यदि कोटे से ज्यादा आवेदन आते हैं, तो लॉटरी सिस्टम फॉलो किया जाता है।