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बलात्कार के मामले में एक दोषी को 20 और दूसरे को 5 साल की जेल

बच्चियों से छेड़छाड़ और बलात्कार मामले में एक अभियुक्त को 20 और दूसरे को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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बच्चियों से छेड़छाड़ और बलात्कार मामले में एक अभियुक्त को 20 और दूसरे को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 15 जनवरी 2025 को मुंडावर थाने में मामला दर्ज हुआ था कि 14 जनवरी को दोपहर करीब 4 बजे 5 व 6 साल की दो बच्चियां घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान पास में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहे सुरेश उर्फ मिंटू और संतराम दोनों बच्चियों को कुरकुरे व मिठाई दिलाने के बहाने बाइक पर बैठाकर वहां से दूर झोपड़ीनुमा जगह पर ले गए।

जहां आरोपियों ने बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की और एक बच्ची के साथ बलात्कार किया। इस बीच मासूमों के चिल्लाने पर आरोपी उन्हें कुरकुरे दिलाकर वापस घर के पास छोड़कर चले गए। बाद में पीड़ित बच्चियों ने घर जाकर अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया। मामले में पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से दोनों पीड़िताओं व उनके माता-पिता सहित 21 गवाह और 31 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित कराए।

जिनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने मुल्जिम सुरेश उर्फ मिंटू को 20 वर्ष और संतराम को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थ दंड से भी दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि यह फैसला अलवर में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या-एक के न्यायाधीश जगेन्द्र अग्रवाल ने दिया है।