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एमपी में एक और सिरप बनी खतरनाक, बाजारों में बिक रही दवा वापस बुलाई

Chhindwara- एमपी के छिंदवाड़ा में हाहाकार मचा है। यहां खांसी के इलाज में दी गई कफ सिरप कोल्ड्रिफ (Coldrif) से अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है।

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Another dangerous syrup recalled from markets in MP

Another dangerous syrup recalled from markets in MP (फोटो- सोशल मीडिया)

Chhindwara- एमपी के छिंदवाड़ा में हाहाकार मचा है। यहां खांसी के इलाज में दी गई कफ सिरप कोल्ड्रिफ (Coldrif) से अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। जहरीली कफ सिरप से किडनी फेल हो जाने के कारण इन बच्चों की मौत हुई। छिंदवाड़ा में बच्चों की मृत्यु और जांच रिपोर्ट आने के मध्यप्रदेश में कोल्ड्रिफ (Coldrif) कप सिरप की बिक्री प्रतिबंधित कर दी है। प्रदेशभर में छापामारी कर इस सिरप को जब्त किया जा रहा है। बच्चों की मौत को अत्यंत दुखद बताते हुए राज्य सरकार ने परिजनों को 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इस बीच प्रदेश में एक और सिरप को बाजारों से वापस बुलाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

छिंदवाड़ा की घटना सामने आने के बाद कोल्ड्रिफ (Coldrif) सिरप के सेंपल जांच के लिए भेजे गए थे। शनिवार सुबह जांच रिपोर्ट आ गई जिसमें सेेंपल अमान्य पाए गए। इसके बाद राज्य सरकार ने कोल्ड्रिफ (Coldrif) सिरप की बिक्री को पूरे प्रदेश में बैन कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य स्तर पर भी इस मामले में संयुक्त जांच टीम बनाई गई है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो-डीएस (Nextro-DS) कफ सिरप पर प्रतिबंध के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो उठा है। जहां एक और सिरप जांच के घेरे में आ गया है वहीं दो अन्य केमिकल के इस्तेमाल को लेकर भी एडवायजरी जारी की गई है।

आर्क फार्मास्युटिकल्स कंपनी को कारण बताओ नोटिस

प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इंदौर में बनी डिफ्रॉस्ट सिरप को भी बाजार से वापस बुलाने के निर्देश दिए हैं। डिफ्रॉस्ट सिरप बैच नं. 11198 को बाजार से बुलाया गया है। इस संबंध में इंदौर की आर्क फार्मास्युटिकल्स कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

राज्य सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मलेट (Chlorpheniramine Maleate) और फिनाइलफ्रिन एचसीएल (Phenylephrine HCl) केमिकलों के इस्तेमाल को लेकर एडवायजरी जारी की है। प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, मेडिकल कॉलेजों के डीन, औषधि निर्माताओं और निरीक्षकों को इनके इस्तेमाल में विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है।