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Food Security Scheme Update : 31 दिसंबर के बाद अपात्रों से होगी वसूली, आवश्यक दिशा निर्देश जारी

Food Security Scheme : राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि 31 दिसंबर को गिव अप अभियान की अवधि समाप्त होने के बाद अपात्रों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक एवं वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी जिला रसद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

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Food Security Scheme update Rajasthan after 31 December ineligible persons Recovery necessary guidelines issued

फाइल फोटो पत्रिका

Food Security Scheme : राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि गत वर्ष 1 नवंबर को शुरू हुए गिव अप अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 48 लाख संपन्न लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाया है। खाद्य सुरक्षा सूची में इससे बनी रिक्तियों के कारण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग लगातार वास्तविक हकदारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ पा रहा है।

सुमित गोदारा ने कहा कि संपन्न लोगों को अधिक से अधिक संख्या में अपनी खाद्य सब्सिडी का त्याग करना चाहिए ताकि असल वंचितों को उनका हक मिल सके। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर को गिव अप अभियान की अवधि समाप्त होने के उपरांत स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा नहीं त्यागने वाले अपात्रों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक एवं वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी जिला रसद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं!

70.25 लाख वंचित पात्रों को मिली खाद्य सुरक्षा

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि इस वर्ष 26 जनवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल के खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुन: प्रारंभ किए जाने के बाद गिव अप अभियान के कारण एवं ई केवाईसी नहीं करवाने से एनएफएसए में बनी रिक्तियों से आज तक 70 लाख 25 हजार से अधिक वंचित पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है।

निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले परिवार खाद्य सुरक्षा के लिए अपात्र

मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे परिवार, जिनका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा एक लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है, जिस परिवार का कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो तथा ऐसे परिवार जिनके किसी भी एक सदस्य के पास चारपहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर), खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अपात्र होंगे।

साथ ही विभाग सालाना 50 हज़ार से अधिक बिजली का बिल जमा कराने वाले, घरों मे एयर कंडीशनर का उपयोग करने वाले एवं एमएसपी दर पर सरकार को 100 क्विंटल से अधिक फसल विक्रय करने वाले एनएफएसए लाभार्थियों की पात्रता की भी जांच करेगा।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वर्ष में 100 क्विंटल से अधिक फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचने वाले व्यक्ति का एनएफएसए के तहत 5 किलो अनाज नि‌:शुल्क प्राप्त करना विरोधाभासी है। एनएफएसए नियमों के तहत ऐसे लाभार्थियों की पात्रता का परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वास्तविक जरूरतमंद को ही नि:शुल्क राशन मिले।