
Action taken against illegal storage of paddy
कटनी. समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के साथ ही कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर राजस्व, खाद्य एवं कृषि उपज मंडी के संयुक्त जांच दल द्वारा कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में सोमवार को एसडीएम कटनी के नेतृत्व वाले जांच दल द्वारा कुठला स्थित केजी चौदहा वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया और इस गोदाम में जांच दल द्वारा पूर्व में किये गये निरीक्षण के दौरान पाई गई 18 हजार 600 बोरी भंडारित धान के संबंध में अभिलेख नहीं देने पर वेयरहाउस को सील कर जांच संस्थित कर दी गई है। जिले में किसानों के अलावा दलालों, व्यापारियों और बिचौलियों के द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री न हो यह सुनिश्चित कराने के लिये कलेक्टर तिवारी के निर्देश पर संयुक्त जांच दल द्वारा 19 नवंबर एवं 26 नवंबर को 8 गोदामों की जांच की गई थी। जिसमें से दो गोदाम क्रमशः सांवरिया व श्रीजी वेयर हाउस में धान का भण्डारण नहीं पाया गया था।
8 में से छ: गोदामों क्रमश: रामाकृष्णा वेयरहाउस बायपास कटनी में जांच उपरांत पाई गई 3 हजार 14 क्विंटल धान में से 1662.8 क्विंटल धान का मंडी शुल्क भुगतान होना पाया गया। जबकि 261.2 क्विंटल धान के लिये व्यापारी आकृति ट्रेडर्स द्वारा पेनाल्टी सहित 37 हजार 128 रूपये कृषि उपज मंडी में जमा कराये गये। भंडारित धान में से 77.76 क्विंटल धान बीज के रूप में भण्डारित होने के कारण मंडी शुल्क से छूट की श्रेणी पाई गई। इसके अतिरिक्त 1012.24 क्विंटल धान पर देय मंडी शुल्क 1 लाख 3 हजार 755 रूपये, दाण्डिक निराश्रित शुल्क 20 हजार 751 रूपये की वसूली गोदाम संचालक से किये जाने हेतु सूचना पत्र जारी कर दिया गया है। इसी प्रकार मधुर नीलकण्ठ वेयरहाउस में कुल 3 हजार 407 बोरी धान भण्डारित पाई गई थी, इसके संचालक द्वारा दिये गये दस्तावेजों का परीक्षण करने पर रकबा अनुसार अधिकतम मात्रा तथा जमा मात्रा में काफी अंतर पाया गया। इस सम्बंध में कार्यवाही प्रचलित और प्रक्रियाधाीन है। इसके अतिरिक्त शेष 3 गोदाम क्रमशः श्रीनिवास वेयरहाउस, गुप्ता वेयरहाउस, मधुर महादेव वेयरहाउस में जांचदल द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कार्य जारी है। जल्द ही कार्यवाही की जायेगी।
जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के मद्देनजर कलेक्टर तिवारी ने जिले के व्यापारियों द्वारा क्रय कर भंडारित की गई धान की निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर तिवारी द्वारा प्रतिबंध लगाने संबंधी जारी आदेश उपार्जन अवधि 20 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में धान निकासी की अनुमति संबंधित अनुविभाग के एसडीएम द्वारा लिखित में दिये जाने पर अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में निकासी की जायेंगी। अनुमति के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में यह धान उपार्जन केंद्र में विक्रय हेतु नहीं लाई जाये।
Published on:
01 Dec 2025 09:10 pm
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