UPS की तारीख दो महीने बढ़ गई है। (फोटो सोर्स- Patrika)
Old Pension Scheme : केंद्र सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) में शामिल होने के लिए विकल्प चुनने की समयसीमा दो महीने और बढ़ा दी है। अब मौजूदा कर्मचारी, पूर्व पेंशनभोगी और दिवंगत पेंशनरों के जीवनसाथी 30 नवंबर 2025 तक इसमें शामिल होने का फैसला ले सकते हैं। दरअसल, सरकार ने UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया था। शुरुआत में कर्मचारियों को 30 जून तक का समय दिया गया था, जिसे बाद में 30 सितंबर तक बढ़ाया गया। लेकिन हाल ही में UPS में स्विच ऑप्शन, स्वैच्छिक इस्तीफे या अनिवार्य रिटायरमेंट पर फायदा, टैक्स छूट जैसे प्रावधान जोड़े गए हैं। इन्हीं बदलावों के बाद कर्मचारियों की मांग पर सरकार ने एक बार फिर अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि हजारों कर्मचारी दुविधा में थे कि वे पुरानी व्यवस्था में रहें या नई UPS का विकल्प चुनें। नए बदलावों ने UPS को और आकर्षक बना दिया है। उदाहरण के लिए ये 3 बदलाव :
1- स्विच ऑप्शन – कर्मचारी चाहें तो भविष्य में UPS और NPS के बीच बदलाव कर सकते हैं।
2- टैक्स बेनिफिट – नए प्रावधानों में टैक्स छूट को ज्यादा साफ किया गया है।
3- रिटायरमेंट पर सुरक्षा – इस्तीफे या जबरन रिटायरमेंट के मामलों में भी पेंशन सुरक्षा की गारंटी दी गई है।
पेंशन हमेशा से राजनीतिक संवेदनशील मुद्दा रहा है। पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली को लेकर कई राज्यों में आंदोलन हुए हैं। UPS को सरकार ने OPS और NPS के बीच बीच का रास्ता बताकर पेश किया है। अब अंतिम तारीख बढ़ाने से सरकार को यह संदेश देने का मौका भी मिला है कि वह कर्मचारियों की चिंताओं को सुन रही है। इसके बाद PFRDA को CRA सिस्टम और नियमों में बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी आने वाले दिनों में कर्मचारियों को UPS विकल्प चुनने के लिए और आसान डिजिटल व्यवस्था मिलेगी।
Updated on:
03 Oct 2025 12:54 pm
Published on:
03 Oct 2025 12:51 pm
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