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राजसमंद. डिजिटल इंडिया मिशन को और सशक्त बनाते हुए केंद्र सरकार ने अब टोल प्लाज़ा पर नकद भुगतान करने वालों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) (तृतीय संशोधन) नियम, 2025 के तहत 15 नवंबर 2025 से नया टोल भुगतान नियम पूरे देश में प्रभावी होगा। इस संशोधन के माध्यम से सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में बदलाव करते हुए फास्टैग रहित वाहनों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए हैं।
अब अगर कोई वाहन वैध और कार्यरत फास्ट टैग के बिना टोल प्लाज़ा में प्रवेश करता है, तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नकद भुगतान करने पर शुल्क दोगुना देना होगा और यूपीआई से भुगतान करने पर शुल्क 1.25 गुना शुल्क देना होगा।
यदि किसी वाहन की टोल दर सौ रूपए है, तो नकद भुगतान पर दो सौ रूपए देना होगा। जबकि यूपीआई से भुगतान करने पर 125 रुपए देना होगा।
भारत सरकार का यह कदम टोल प्लाज़ा पर डिजिटल भुगतान प्रणाली को पूर्णतः लागू करने और नकद रहित लेनदेन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर वाहन डिजिटल मोड में ही भुगतान करे, जिससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि टोल प्लाज़ा पर जाम और भीड़भाड़ में भी भारी कमी आएगी।
2008 में बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क निर्धारण एवं संग्रहण नियम को अब तक कई बार संशोधित किया जा चुका है, लेकिन यह तीसरा बड़ा संशोधन (तृतीय संशोधन 2025) सीधे तौर पर डिजिटल भुगतान के सार्वभौमिक उपयोग को बढ़ावा देने से जुड़ा है। सरकार ने पाया कि फास्टैग लागू होने के बावजूद कुछ प्रतिशत वाहन अभी भी नकद भुगतान पर निर्भर हैं, जिससे टोल प्लाज़ा पर समय की बर्बादी और यातायात अवरोध होता है।
सरकार का मानना है कि यदि नकद भुगतान पर अधिक शुल्क और डिजिटल भुगतान पर कम शुल्क की व्यवस्था की जाए तो लोग स्वेच्छा से फास्टैग और यूपीआई को अपनाएंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार यह निर्णय डिजिटल ट्रांजेक्शन को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला सुधार है। मंत्रालय का कहना है कि इससे:- टोल संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी, राजमार्गों पर उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार होगा- राजस्व संग्रह प्रणाली अधिक कुशल बनेगी।
Published on:
09 Oct 2025 03:39 pm
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