मप्र शासन की सजा माफी योजना के तहत हुई रिहाई
सागर. महात्मा गांधी जयंती पर गुरुवार को केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 18 बंदी मप्र शासन की सजा माफी योजना के तहत रिहा किए गए। इसमें 4 महिला और 14 पुरुष बंदी शामिल थे। सभी अलग-अलग हत्या के मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे थे।
जेल अधीक्षक मानेंद्र सिंह परिहार ने कहा कि आप सभी लोगों की सजा जेल विभाग की रिहाई नीति के तहत माफ की जा रही है। आप लोग यहां से जाकर ईमानदारी से रोजी-रोटी कमाएं और क्रोध पर नियंत्रण रखकर जीवन यापन करें। ऐसा कोई कर्म या व्यवहार न करें कि आप लोगों को दोबारा से जेल आना पड़े। सहायक अधीक्षक एमके पटेल ने बताया कि इन बंदियों को जेल में सजा काटने के दौरान टेलरिंग, कारपेंटिंग, भवन मिस्त्री सहित कई हुनर सिखाए गए हैं। रिहाई के बाद बंदी अपने हुनर से जीवन यापन कर सकेंगे।
जिन कैदियों की सजा माफ की गई थी उनकी सूचना एक दिन पहले ही परिजनों को दे दी गई थी। बंदियों के परिजन जेल के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। नए कपड़ा पहने जब कैदी बाहर आए तो परिजनों के खुशी के आंसू छलक पड़े। जेल प्रबंधन ने बंदियों को मिठाई व रिहाई के दस्ताबेज सौंपे।
जेल अधीक्षक मानेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि रिहाई नीति के तहत बलात्कार पॉक्सो आदि प्रकरण वाले दंडित बंदियों को किसी भी प्रकार की माफी प्रदान नहीं की जाती है। शासन ने रिहाई नीति में आवश्यक संशोधन किया है। अब आजीवन कारावास से दंडित बंदियों को वर्ष में 5 अवसरों पर रिहा किया जा रहा। पूर्व में गणतंत्र दिवस, आंबेडकर जयंती, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती पर बंदी रिहा होते थे। लेकिन अब राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को भी पात्रतानुसार रिहा किया जाता है।
रिहा होने वाले बंदियों में सुनीता पत्नी प्रीतम राजपूत, उर्मिला पत्नी कैलाश रजक, नीरजबाई पत्नी ी नारायण पटेल, तबस्सुम पत्नी वसीम खान, वसीम पुत्र रकीब खान, तुलसीराम पुत्र मलखान लोधी, पप्पू उर्फ कलीम पुत्र नन्ने खां, सोनू उर्फ देवेंद्र पुत्र भागीरथ, रघुवीर पुत्र भग्गू आदिवासी, सीताराम पुत्र छोटेलाल, पुष्पेन्द्र पुत्र गिरधारी, चालीराजा पुत्र राजेंद्र, राजू उर्फ राजकुमार पुत्र हुकुम सिंह, हल्के उर्फ ओमप्रकाश पुत्र द्वारका, विनोद उर्फ कालिया पुत्र सुंदरलाल, ब्रजेश पुत्र मदनमोहन, प्रयाग पुत्र गौरीशंकर, चंदू उर्फ हरिशचंद्र पुत्र मस्तराम शामिल हैं।
Published on:
04 Oct 2025 01:12 am
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