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सहायक समिति प्रबंधक को 5 साल की सजा, 70 लाख जुर्माना

शुक्रवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सहाबुद्दीन हाशमी ने समिति प्रबंधक बेरखेड़ी सड़क अशोक कुमार दुबे को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में 5 साल की सजा और 70 लाख के जुर्माने से दंडित किया है।

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सागर

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Rizwan ansari

Nov 01, 2025

Court order

Court order

शुक्रवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सहाबुद्दीन हाशमी ने समिति प्रबंधक बेरखेड़ी सड़क अशोक कुमार दुबे को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में 5 साल की सजा और 70 लाख के जुर्माने से दंडित किया है। बीते वर्षों में सहायक समिति प्रबंधक के पास आय से अधिक संपत्ति के संबंध में शिकायत की गई थी, जिस पर आयकर विभाग ने जांच की थी, जिसमें आरोपों को सही पाया गया। यह प्रकरण लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन था। उक्त प्रकरण की शिकायत होने के बाद मामला जांच में लिया गया और कोर्ट तक पहुंच गया। जांच दल ने राजीव नगर वार्ड स्थित मकान की तलाशी ली, जिसमें पाया गया कि चैक पीरियड में कुल 97.60 लाख रुपए की आय अर्जित की गई। इसी अवधि में लगभग 1.66 करोड़ रुपए खर्च भी हुए। अनुपातहीन संपत्ति होना पाए जाने पर न्यायालय में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शुक्रवार को न्यायालय ने सहायक समिति प्रबंधक अशाेक कुमार दुबे को दोषी पाया। दोष सिध्द होने पर समिति प्रबंधक को 5 साल की सजा और 70 लाख का जुर्माना से दंडित किया गया।