
फाइल फोटो पत्रिका
अपर सत्र न्यायालय सागर ने गंभीरिया स्थित राम मंदिर के पास 12 अक्टूबर 2024 की रात कट्टे से फायर करने वाले दो युवकों की हत्या के प्रयास के आरोपी आशीष मिश्रा पुत्र नंदकिशोर मिश्रा 24 वर्ष निवासी मानस नगर मकरोनिया को दोषी ठहराते हुए 7 साल की जेल और 16 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 3 माह की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी। न्यायाधीश सुधांशु सक्सेना की अदालत ने आशीष को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 109 हत्या का प्रयास और आयुध अधिनियम की धारा के तहत दोषी पाया। अभियोजन पक्ष से पैरवी अपर लोक अभियोजक रमन कुमार जारोलिया ने की। अभियोजन के अनुसार 12 अक्टूबर 2024 को रात करीब 8.30 बजे फरियादी अक्षय और उसका दोस्त राजा सेन घर के पास खड़े थे। स्कूटी पर सवार आशीष मिश्रा, अभिषेक अहिरवार उर्फ अब्बू और दिलीप अहिरवार आए। आशीष ने राजा को गालियां दीं। बीच-बचाव करने पर आशीष ने देसी कट्टा निकाला और अक्षय को जान से मारने की धमकी दी। राजा के भागने पर आशीष ने अक्षय की ओर हत्या के इरादे से फायर किया, जो गोली उसके बगल से निकल गई। शोर मचने पर ग्रामीण जमा हो गए और माेपेड से गिरे दिलीप अहिरवार को चोटें आईं, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। अगले दिन 13 अक्टूबर को मकरोनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई। पुलिस ने आशीष के पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया था। अदालत ने इसे हत्या का प्रयास मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई है।
Published on:
26 Nov 2025 05:01 pm
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