
कोर्ट। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन वर्षीय बीपीएड डिग्रीधारकों को भी तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक भर्ती-2018 के लिए पात्र माना है। कोर्ट ने दो माह में नियुक्ति देने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश मनीष शर्मा की खंडपीठ ने बिमला कुमारी व अन्य की अपील पर यह आदेश दिया।
कोर्ट ने इस मामले में अपीलार्थियों को पात्र नहीं मानने के राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। अपीलार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र सोनी व आर. डी. मीना ने कोर्ट को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने वर्ष 2018 में तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक भर्ती निकाली, जिसमें मेरिट में आने के बावजूद अपीलार्थियों को तीन वर्षीय बीपीएड डिग्री होने के कारण चयन से बाहर कर दिया।
एक वर्षीय बीपीएड डिग्री वालों को ही पात्र माना। एकलपीठ ने वर्ष 2013 में याचिका खारिज कर दी, जिसके खिलाफ अपील में कहा कि वर्ष 2014 में एनसीटीई ने तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक भर्ती के लिए 3 वर्षीय बीपीएड डिग्रीधारकों को पात्र मान लिया।
एकलपीठ में सुनवाई के समय एनसीटीई ने अपने जवाब में याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति के लिए पात्र माना। ऐसे में अपीलार्थियों को नियुक्ति दिलाई जाए। वहीं राज्य सरकार ने राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 में तीन वर्षीय बीपीएड डिग्री को पात्रता नहीं माने जाने का हवाला देकर अपील खारिज करने का आग्रह किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपीलार्थियों को राहत देते हुए अपीलों को स्वीकार कर लिया।
Published on:
28 Nov 2025 10:18 am
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