श्रीगंगानगर.राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) ने वाहन निरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। मुख्यालय जयपुर से जारी नए आदेश के अनुसार अब निगम की बसों का निरीक्षण केवल कागजों पर नहीं, बल्कि वीडियो सबूत के आधार पर मान्य होगा।
नए निर्देशों के अनुसार आगारों में कार्यरत प्रबंधक यातायात, यातायात निरीक्षक और सहायक निरीक्षकों को अब शनिवार, रविवार और सोमवार को निरीक्षण करते हुए हर माह कम से कम 150 वाहनों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करना होगा। खास बात यह है कि इनमें से 50 प्रतिशत निरीक्षण सुबह 9:30 बजे से पहले या शाम 6 बजे के बाद करने होंगे, ताकि बसों की वास्तविक संचालन स्थिति में जांच हो सके।
बिना अपलोड किए वीडियो वाले वाहनों की चेकिंग अमान्य
प्रत्येक वाहन का कम से कम 5 मिनट का वीडियो बनाना आवश्यक किया गया है। यह वीडियो चेकिंग शाखा के टेलिग्राम नंबर 8306300235 पर तुरंत अपलोड करना होगा। वीडियो में वाहन नंबर, आगार का नाम, निरीक्षण का समय, निरीक्षक का नाम और वीडियो की अवधि साफ-साफ दर्ज होनी चाहिए। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि बिना अपलोड किए गए वीडियो वाले वाहनों की चेकिंग अमान्य मानी जाएगी। इसके अलावा मंगलवार से शुक्रवार तक निरीक्षण दल को वीटीएस, ऑनलाइन या वीडियो कॉल के जरिए प्रतिदिन कम से कम 10 वाहनों की चेकिंग अनिवार्य रूप से करनी होगी।
नए नियमों की खास बातें
मासिक निरीक्षण लक्ष्य: 150 वाहन
50 प्रतिशत चेकिंग: सुबह 9:30 बजे से पहले व शाम 6 बजे के बाद
हर बस का 5 मिनट का वीडियो अनिवार्य
वीडियो अपलोड नहीं—चेकिंग मान्य नहींअब कागज़ी नहीं, वीडियो प्रमाण से होगी रोडवेज बसों की चेकिंग
मंगलवार-शुक्रवार: ऑनलाइन व वीटीएस से 10 वाहन प्रति दिन
कठोरता से पालन सुनिश्चित करवाई जाएगी
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और सभी आगारों को कठोरता से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। यह नया सिस्टम न केवल निरीक्षण प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाएगा, बल्कि निगम के राजस्व में वृद्धि तथा बस संचालन की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।