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Kanpur Akhilesh Dubey news कानपुर में पॉक्सो एक्ट का गलत इस्तेमाल, सरकारी जमीन और राजा ययाति के किले पर अवैध कब्जे को लेकर अखिलेश दुबे सहित 10 के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके खिलाफ अखिलेश दुबे ने जमानत याचिका दाखिल की। जिसे मंजूर कर लिया गया था। बाद में विवेचना अधिकारी ने कुछ और धाराएं बढ़ा दी। जिसके कारण अखिलेश दुबे को दोबारा जमानत याचिका लगानी पड़ी। अखिलेश दुबे का कहना था कि गलत तरीके से धाराएं बढ़ाई गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अखिलेश दुबे की जमानत मंजूर कर ली।
उत्तर प्रदेश की कानपुर में कांग्रेस नेता संदीप शुक्ला ने अखिलेश दुबे, पप्पू स्मार्ट सहित 10 के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि पप्पू स्मार्ट गिरोह ने पीडब्ल्यूडी की जमीन, राजा ययाति के किले पर अवैध कब्जा कर लिया है। संदीप शुक्ला का कहना था कि इसी बात को रंजिश मानकर पप्पू स्मार्ट गिरोह के सदस्यों ने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर उसके ऊपर पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दो मुकदमे दर्ज करवा दिए। मुकदमा खत्म करवाने के लिए उसे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। समाज में मान सम्मान बचाने के लिए उन्होंने एक लाख रुपए दे दिए। इसके बाद भी पैसे की मांग होती रही।
पुलिस में रंगदारी, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी के मामले में रिमांड में पूछताछ की। लेकिन अखिलेश दुबे कि आज का पर अदालत में जमानत दे दी। इसके बाद विवेचना अधिकारी ने आईपीसी की धारा 195 और 211 धाराओं की वृद्धि कर दी। जिससे अखिलेश दुबे को दोबारा जमानत याचिका दाखिल करनी पड़ी। जिसमें उन्होंने कहा कि विवेचना अधिकारी ने गलत तरीके से धाराएं बढ़ा दी हैं। अभियोजन पक्ष में जमानत का विरोध किया और बोला अखिलेश दुबे के खिलाफ गंभीर आरोप है। इसलिए जमानत नहीं मिलनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत में अखिलेश की जमानत याचिका मंजूर कर ली।
Updated on:
08 Oct 2025 08:32 am
Published on:
08 Oct 2025 08:31 am
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